देहरादून और आसपास के क्षेत्र में कई जमीन फर्जीवाड़ों का खुलासा करने वाले आरटीआई कार्यकर्ता व अधिवक्ता विकेश नेगी के छह महीने तक जिला बदर करन संबंधी आदेश को गढञवाल कमिश्नर की कोर्ट ने रद्द कर दिया है। 25 जुलाई को देहरादून डीएम ने विकेश नेगी पर गुंडा एक्ट लगाकर जिला बदर करने का आदेश दिया था।
शनिवार को गढ़वाल कमिश्नर कोर्ट में विकेश नेगी के वकील जीसी शर्मा,अनु पंत व एस के सुन्द्रियाल ने जिला बदर की प्रशासन की कार्रवाई का तर्कसंगत विरोध किया था। सभी दलीलें सुनने के बाद कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने अधिवक्ता विकेश के जिला बदर की कार्रवाई को निरस्त कर दिया गया।
बता दें कि विकेश नेगी देहरादून में कई जमीन घोटालों की पोल खोल चुके हैं। विकेश नेगी ने सैन्यधाम निर्माण में गड़बड़ी का मसला उठाया था। इस दौरान विकेश नेगी पर कई मुकदमे दर्ज कराए गए। लेकिन जिला बदर करने के आदेश पर विभिन्न राजनीतिक दलों व संगठनों ने विरोध किया था।