उत्तराखंड में आपदाओं को देखते हुए सीएम धामी ने अधिकारियों को समय पर राहत एवं आर्थिक सहायता राशि पहुंचाने के निर्देश दिये

सीएम धामी ने आपदा को लेकर बड़े दिशा निर्दश जारी किये हैं. सीएम धामी ने कहा आपदा में मृत्यु होने पर 72 घंटे में आर्थिक सहायता बांट दी जाएगी. इसके लिए सीएम धामी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिये हैं. सीएम धामी ने ये निर्देश आपदा प्रबंधन सचिव, जनपदों के उपाध्यक्षों के साथ हुई बैठक में दिये हैं.

सीएम धामी ने निर्देश दिए हैं कि आपदा के दौरान किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात अनुग्रह राशि का वितरण 72 घंटे में प्रभावित परिवार/मृतक आश्रित को अनिवार्य रूप से कर दिया जाए. इसमें किसी भी प्रकार देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. यदि मृतक की शिनाख्त या अन्य किसी कारण से कुछ विलंब हो रहा हो तो एक सप्ताह के भीतर अनिवार्य रूप से अनुग्रह राशि मृतक के आश्रित को हर हाल में उपलब्ध कराना सुनिश्चित होना चाहिए.

सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास सुमन ने बताया मुख्यमंत्री ने आगामी कुछ दिनों में मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी ऑरेंज अलर्ट को देखते हुए सावधानी बरतने तथा नदी, नालों के जल स्तर पर नियमित रूप से निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं. इस दौरान उन्होंने जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक के माध्यम से मानसून से उत्पन्न स्थितियों की समीक्षा की. उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि मानसून अवधि में अब तक हुई विभागीय क्षति का आकलन कर जल्द से जल्द इसकी विस्तृत रिपोर्ट शासन को भेजे.

विनोद कुमार सुमन ने एसडीआरएफ, नॉन एसडीआरएफ, एसडीएमएफ में खर्च की गई धनराशि के बारे में भी जनपदों से जानकारी ली. उन्होंने कहा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि जनपदों के पास आपदा राहत/बचाव तथा पुनर्निर्माण के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है. इसे हर हाल में समय पर खर्च किया जाए. उन्होंने कहा मुख्यमंत्री प्रदेश भर में अतिवृष्टि से उत्पन्न स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैंय

 सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने जनपदों में गठित क्विक रिस्पांस टीमों को लेकर भी जानकारी ली. उन्होंने कहा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अपेक्षानुसार जनपद स्तर पर प्रत्येक माह की 01, 11 और 21 तारीख को अनिवार्य रूप से बैठक कर इसका कार्यवृत्त यूएसडीएमए के साथ साझा किया जाए. उन्होंने हर तहसील के लिए एक रेस्क्यू व्हीकल क्रय करने के निर्देश दिए. जिसका उपयोग आपदाओं के दौरान राहत एवं बचाव कार्यों के लिए किया जाएगा.

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