प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए राह आसान कर दी गई है। सरकार ने पदोन्नति के लिए आवश्यक सेवा अवधि में छूट देने को संशोधित नियमावली जारी की है। सेवा अवधि में शिथिलीकरण का यह लाभ वर्तमान चयन वर्ष एक जुलाई, 2023 से 30 जून, 2024 तक ही मान्य होगा।
नियमावली की अधिसूचना जारी
प्रदेश के तमाम कर्मचारी संगठन लंबे समय से पदोन्नति में शिथिलीकरण देने की मांग कर रहे थे। पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल ने संगठनों की इस बहुप्रतीक्षित मांग को मानते हुए बीती 22 दिसंबर को नियमावली में संशोधन को स्वीकृति दी थी। वर्तमान कैलेंडर वर्ष समाप्त होने से पहले ही शुक्रवार को कार्मिक सचिव शैलेश बगोली ने उत्तराखंड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण (संशोधन) नियमावली की अधिसूचना जारी कर दी।
पदोन्नति के पद बड़ी संख्या में पड़ हैं खाली
सरकारी विभागों में पदोन्नति के पद बड़ी संख्या में रिक्त हैं। पदोन्नति के लिए आवश्यक सेवा अवधि की शर्त को पूरा नहीं करने के कारण इन पदों को भरा नहीं जा रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए ही सेवा अवधि में छूट देने के लिए नियमावली को संशोधित किया गया है। संशोधित नियमावली जारी होने के बाद पदोन्नति के बड़ी संख्या में रिक्त पदों को भरा जा सकेगा। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष अरुण पांडेय एवं प्रांतीय प्रवक्ता आरपी जोशी ने पदोन्नति में शिथिलीकरण के लिए शासनादेश जारी होने पर खुशी व्यक्त की।