जंगल की आग के रोकथाम के लिए डीएम वंदना सिंह ने फसलों की पराली, झाड़ी आदि को जलाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। अगर किसी भी व्यक्ति की ओर से उल्लंघन किया जाता है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए वन विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग एवं कृषि विभाग को निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं।साथ ही डीएम का कहना है कि होटल, रिर्जाट, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस, होम स्टे व अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की ओर से उत्सर्जित अवशिष्टों को खुले में छोड़ना भी पूरी तरह प्रतिबंधित होगा।
प्रतिष्ठान के अन्तर्गत एवं 50 मीटर की परीधि से जलावन सामाग्री जैसे सूखा कूड़ा, गिरी हुई सूखी टहनियां, पत्तियों पिरूल इत्यादि को तत्काल हटाएं। इधर डीएम के निर्देश पर जिले की 18 ग्राम सभाओं की बैठक हुई। इसमें जंगल की आग की रोकथाम के लिए व वन विभाग के सहयोग का निर्णय लिया गया।