प्रणव सिंह चैंपियन की जमानत याचिका पर कल हो सकती है सुनवाई, पुलिस ने धारा 109 हटाने का प्रार्थना पत्र भी दिया

खानपुर विधायक उमेश कुमार के कार्यालय पर फायरिंग केस के आरोप में जेल में बंद प्रणव सिंह चैंपियन की जमानत याचिका और दर्ज मुकदमे में भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 (हत्या के प्रयास) हटाने की मांग वाले प्रार्थना पत्र पर आज भी सुनवाई नहीं हो पाई. अब इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई होगी.

दरअसल, बुधवार को प्रणव सिंह चैंपियन की जमानत याचिका और केस धारा 109 हटाने की मांग को लेकर हरिद्वार सीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था, जिस कल भी सुनवाई नहीं हो पाई थी. वहीं आज गुरुवार को भी इस मामले पर सुनवाई होनी थी, लेकिन आज भी जज ने इस मामले को नहीं सुना. अब उम्मीद की जा रही है कि कल यानी शुक्रवार को चैंपियन की याचिका पर कोर्ट सुनवाई कर सकता है.

बता दें कि शुक्रवार को जेल में बंद प्रणव सिंह की कोर्ट में रिमांड भी है. इसलिए इसी दौरान जमानत याचिका पर भी सुनवाई होने के आसार हैं. वही कोर्ट पुलिस के उसके पक्ष पर भी सुनवाई करेगा. जिसमें पुलिस ने प्रणव सिंह चैंपियन पर हत्या के प्रयास की धारा को हटाने का प्रार्थना पत्र दिया है. वही उमेश कुमार पक्ष के वकील पहले ही प्रणव सिंह चैंपियन के खिलाफ हत्या के प्रयास की धारा 109 को हटाने का विरोध कर चुके हैं. उमेश कुमार पक्ष के वकील उत्तम सिंह चौहान ने बताया कि पुलिस के इस कदम का विरोध किया जाएगा. क्योंकि गोली अपराध कारित करने के इरादे से ही चलाई गई थी.

बता दें कि प्रणव सिंह चैंपियन पर आरोप है कि 26 जनवरी शाम को वो अपने समर्थकों के साथ खानपुर विधायक उमेश कुमार के कार्यालय पर पहुंचे थे. इस दौरान उन पर विधायक उमेश कुमार के स्टाफ से मारपीट और फायरिंग करने का आरोप है. इस मामले में पुलिस ने प्रणव सिंह चैंपियन को देहरादून से गिरफ्तार किया था. इसके बाद 27 जनवरी को कोर्ट में पेश किया गया था. कोर्ट ने प्रणव सिंह चैंपियन को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.

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